सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में BSF की शक्तियाँ क्या हैं? एक व्याख्या
गृह मंत्री अमित शाह के सीमा से 15 कि.मी. के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आह्वान ने BSF अधिनियम, 1968 की धारा 139(1) पर ध्यान केंद्रित किया है। 2021 में पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में यह ज़ोन 50 कि.मी. तक बढ़ाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 मई 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण के विरुद्ध 'शून्य सहिष्णुता' नीति लागू की जाए और ऐसे ढाँचों को ध्वस्त किया जाए। वे राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस निर्देश ने सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सटीक कानूनी शक्तियों में जनरुचि फिर जगा दी है।
BSF की स्थापना सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत भारत की ज़मीनी सीमाओं की रक्षा हेतु हुई। अधिनियम की धारा 139(1) केंद्र सरकार को आदेश के माध्यम से सीमा से लगे 'स्थानीय सीमा' के क्षेत्र को वह ज़ोन घोषित करने की शक्ति देती है जिसमें BSF अधिकारी एवं कर्मचारी कई कानूनों — कस्टम्स अधिनियम, पासपोर्ट (एंट्री इनटू इंडिया) अधिनियम, NDPS अधिनियम — के तहत गिरफ़्तारी, तलाशी एवं ज़ब्ती की शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं।
मूलतः BSF का क्षेत्राधिकार अधिकांश राज्यों में सीमा से 15 किलोमीटर तक था। 2021 में केंद्र ने यह क्षेत्राधिकार पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं असम में 50 किलोमीटर तक बढ़ाया, जबकि यह गुजरात में 80 तथा राजस्थान में 50 किलोमीटर रहता है। 2021 के इस विस्तार का कुछ राज्य सरकारों ने संघवाद एवं पुलिसिंग के राज्य विषय होने का तर्क देते हुए विरोध किया, परंतु केंद्र ने स्पष्ट किया कि BSF की विस्तारित शक्तियाँ राज्य पुलिस को विस्थापित नहीं करतीं — दोनों समानांतर चलती हैं।
वर्तमान 15-किलोमीटर ध्वस्तीकरण निर्देश केवल BSF के क्षेत्राधिकार पर नहीं है। ध्वस्तीकरण आमतौर पर राज्य के राजस्व एवं नगरपालिका प्राधिकरण उचित नोटिस के बाद करते हैं, जिसमें BSF पहचान एवं सुरक्षा में सहायक भूमिका निभाता है। केंद्र का यह आह्वान BSF, राज्य प्रशासन एवं ख़ुफ़िया एजेंसियों के बीच कड़े समन्वय का संकेत है ताकि सीमा के निकट ऐसे अवैध निर्माण रोके जा सकें जो तस्करी, घुसपैठ या अन्य सीमा-पार गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
याद रखने योग्य मुख्य बिंदु
- अमित शाह ने 26 मई 2026 को सीमा से 15 कि.मी. के अवैध निर्माणों पर 'शून्य सहिष्णुता' का आदेश दिया
- BSF की स्थापना सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत
- धारा 139(1) केंद्र को BSF के गिरफ़्तारी-तलाशी-ज़ब्ती ज़ोन तय करने की शक्ति देती है
- 2021 विस्तार: पंजाब, WB, असम में क्षेत्राधिकार 50 कि.मी.
- गुजरात में 80, राजस्थान में 50 कि.मी.
- BSF क्षेत्राधिकार राज्य पुलिस के समानांतर है, उसका विकल्प नहीं
परीक्षा प्रासंगिकता
UPSC मुख्य (GS-III आंतरिक सुरक्षा, GS-II केंद्र-राज्य संबंध), रक्षा परीक्षा, SSC सामान्य जागरूकता, राज्य PCS के लिए प्रासंगिक।
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