दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी विज्ञापनों पर ट्राई की 12 मिनट प्रति घंटा सीमा बरकरार रखी
दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी चैनलों पर ट्राई की 2013 की 12 मिनट प्रति घड़ी-घंटा (10 मिनट वाणिज्यिक + 2 मिनट स्व-प्रचार) विज्ञापन सीमा बरकरार रखी और अनुच्छेद 14-19 के उल्लंघन का तर्क देने वाले प्रसारकों की याचिकाएँ खारिज कर दीं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के 2013 के उस नियम को बरकरार रखा जो टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रति घड़ी-घंटा 12 मिनट तक सीमित करता है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने नियम को चुनौती देने वाली प्रमुख प्रसारकों, समाचार चैनलों एवं क्षेत्रीय टेलीविज़न नेटवर्कों की याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।
यह सीमा प्रत्येक घड़ी-घंटे में 10 मिनट वाणिज्यिक विज्ञापन तथा 2 मिनट स्व-प्रचार विज्ञापन के रूप में बँटी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) तथा अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार-व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है तथा नगण्य सदस्यता राजस्व वाले अनेक क्षेत्रीय प्रसारकों के लिए यह आर्थिक व्यवहार्यता पर सीधा खतरा है।
ट्राई ने प्रिंट एवं प्रसारण माध्यमों में स्पष्ट अंतर बताकर नियम का बचाव किया। नियामक ने अदालत से कहा कि टेलीविज़न समय-बद्ध प्रारूप में चलता है जहाँ दर्शक बीच में आने वाले विज्ञापन — ओवरले एवं स्क्रॉल सहित — टाल नहीं सकते। अदालत ने ट्राई का तर्क स्वीकार किया तथा कहा कि 2013 में प्रति घड़ी-घंटा सीमा बनाते समय प्राधिकरण ट्राई अधिनियम की वैधानिक शक्तियों के भीतर ही कार्य कर रहा था।
इस फ़ैसले के टेलीविज़न उद्योग और मीडिया-कानून सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। यह दर्शकों के हित में प्रसारकों पर सामग्री-संबंधी 'must-carry' जैसी ज़िम्मेदारियाँ थोपने की नियामक की क्षमता को मज़बूत करता है, और यह पुष्टि करता है कि किसी विनियमित संस्था को आर्थिक कठिनाई होना ही उपभोक्ता-संरक्षण नियम को रद्द करने का संवैधानिक आधार नहीं है। यह सीमा अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल एवं OTT प्लेटफ़ॉर्मों को भी समर्थन देती है, जिन पर ऐसी कोई विज्ञापन-समय सीमा नहीं है।
याद रखने योग्य मुख्य बिंदु
- दिल्ली HC ने ट्राई की 12 मिनट प्रति घड़ी-घंटा टीवी विज्ञापन सीमा बरकरार रखी
- संरचना: 10 मिनट वाणिज्यिक + 2 मिनट स्व-प्रचार
- पीठ: न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन
- याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 14 एवं 19 के उल्लंघन का तर्क रखा
- ट्राई ने टीवी विज्ञापन छोड़ न पाने की बात कहकर सीमा का बचाव किया
- OTT प्लेटफ़ॉर्मों पर ऐसी कोई विज्ञापन-समय सीमा नहीं — अप्रत्यक्ष लाभ
परीक्षा प्रासंगिकता
UPSC मुख्य (GS-II नियामक निकाय, संवैधानिक अधिकार), प्रारंभिक (ट्राई, अनुच्छेद 14 एवं 19), SSC सामान्य जागरूकता के लिए प्रासंगिक।
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