दिल्ली ने बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टरकेयर योजना शुरू की
दिल्ली ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले युवाओं के लिए 3.5 करोड़ रुपए की आफ्टरकेयर योजना शुरू की।
दिल्ली सरकार ने मई 2026 में 18 वर्ष के होने के बाद बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले कमजोर युवाओं की सहायता के लिए एक आफ्टरकेयर योजना शुरू की।
यह योजना पुनर्वास, वित्तीय सहायता, भावनात्मक परामर्श, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। 2026-27 वित्त वर्ष के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।
यह योजना किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत संचालित होती है। जिला और राज्य स्तरीय समितियां कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी।
परीक्षार्थियों के लिए मुख्य तथ्य — दिल्ली, 18 वर्ष पर संस्थान छोड़ने वाले युवा, 3.5 करोड़ रुपए बजट, और किशोर न्याय अधिनियम, 2015।
याद रखने योग्य मुख्य बिंदु
- दिल्ली ने मई 2026 में आफ्टरकेयर योजना शुरू की
- 18 वर्ष पर संस्थान छोड़ने वाले युवाओं के लिए
- पुनर्वास, वित्तीय सहायता, परामर्श, शिक्षा, प्रशिक्षण
- FY 2026-27 के लिए 3.5 करोड़ रुपए बजट
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत संचालित
परीक्षा प्रासंगिकता
UPSC (सामाजिक न्याय – बाल कल्याण, JJ अधिनियम 2015), राज्य PCS (दिल्ली GK) और SSC के लिए प्रासंगिक।
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